Posted Dec 7, 2024
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Posted Dec 6, 2024
Posted Dec 6, 2024
हाईकोर्ट ने कहा सिसोदिया पावरफुल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं; अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। वे एक पावरफुल पर्सन हैं उनको जमानत मिलती है तो गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा सिसोदिया पर आरोप है कि शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का आचरण सिसोदिया के कदाचार कदाचार को बताता है, क्योंकि वे एक लोकसेवक थे और ऊंचे पद पर थे।