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Posted - Sep 13, 2024

शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत:कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया, 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। वे 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में दिल्ली CM को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। अगर आज CBI केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वह177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।5 सितंबर की सुनवाई में क्या हुआ था...जमानत पर सिंघवी की 2 अहम दलीलें

1. CBI कहती है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे।

2. केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं।

जमानत के खिलाफ CBI की 2 दलीलें

1. मनीष सिसोदिया, के. कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।

2. केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो ये फैसला हाईकोर्ट को निराश करेगा