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Posted - Sep 15, 2023

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

मानसून सत्र के दौरान पास हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) कानून 2023 एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। जिसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वोटर आईडी विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा।कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटली भी मिल पाएगा। अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है। अभी तक आधार को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता है। अब बर्थ सर्टिफिकेट हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र की तरह काम करेगा। नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा।