Posted Dec 7, 2024
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Posted Dec 6, 2024
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दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान में नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
दरअसल, कोर्ट नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने यह आदेश 21 जनवरी 2020 को दिया था। जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। अदालत ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।इससे पहले हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया था। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम अदा न करने पर हिमाचल भवन नई दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश पारित किए। साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7 फीसदी ब्याज समेत याचिका दायर होने की तारीख से देने को कहा है।